इस पोस्ट में आज आपको Abadi Jameen ka Patta Kaise Banaye आबादी जमीन किसकी होती हैं. आबादी भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र क्या होता हैं. आबादी की जमीन अपने नाम पर कैसे करवाएं आदि के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी स्टेप बाई स्टेप दी गई हैं. आज भी बहुत लोगों को यह पता नहीं हैं. की आबादी जमीन का पट्टा ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे बनता हैं. जिसके चलते इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं.
आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं. जिनके पास अपनी खुद की जमीन बिल्कुल भी नहीं हैं. इस तरह की परिवार के लिए सरकार द्वारा जो सरकार की खाली जमीन पड़ी हैं. जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा हैं. इस तरह की जमीन को ऐसे परिवार के लिए सरकार ने पट्टा पर देने की योजना बनाई हैं. गांव या शहर में जो खाली सरकारी जमीन या आबादी जमीन हैं. उसको सरकार के द्वारा बनाई गई कुछ मापदंडों के नियमानुसार आवासीय और कृषि कार्य के लिए पट्टा दिया जाता हैं.
सभी राज्यों में आबादी भूमि के पट्टे के लिए अलग – अलग मापदंड हैं. यह स्थानीय प्रशासन, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर आबादी जमीन का पट्टा दिया जाता हैं. इसके लिए पट्टे के आवेदन करता को उस पट्टे के नियम और मापदंड को पूरा करना पड़ता हैं. और आवेदन कर्ता के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ होनी चाहिए.
आबादी भूमि की पट्टा कैसे बनता है?
आबादी जमीन किसे कहते हैं?
किसी शहर, गांव या कस्बे में पड़ी वह खाली जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर रजिस्ट्री नहीं हुई हो. वह आबादी जमीन कहलाते हैं. यह जमीन पूरी तरह से सरकार की होती हैं. सरकार इस जमीन को अपने अनुसार उपयोग कर सकती हैं. जैसे – होस्पिटल, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी भवन आदि का निर्माण कर सकती हैं.
आबादी जमीन को सरकार की योजना के अनुसार स्थानीय ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या स्थानीय प्रशासन के प्रस्ताव पर किसी गरीब जरुरतमंद को आवास बनाने या कृषि कार्य के उपयोग के लिए आबादी जमीन का पट्टा दिया जा सकता हैं. पट्टा देने के लिए पट्टेदार से एक शुल्क लिया जाता हैं. जो एक निश्चित अवधि के लिए होता हैं. अवधि समय समाप्त होने पर फिर से उसको दोवारा उस आबादी जमीन के पट्टे का नवनीकरण कराना पड़ता हैं.
आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं ऑनलाइन?
आबादी जमीन का पट्टा बनाने के नियम और मापदंड सभी राज्यों में अलग – अलग हो सकते हैं. यहाँ पर हमें उदहारण के तौर पर राजस्थान राज्य में किसी आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाते हैं. उसकी पूरी जानकारी नीचे स्टेप बाई स्टेप दी गई हैं.
Step 1 – आपको सबसे पहले ग्राम पंचायत राजस्थान रारर की ऑफिसियल वेबसाइट http://rarah.in/ पर जाना होगा.
Step 2 – जब वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती हैं. तो आपके सामने अनेकों प्रकार की राजस्व संबंधित जानकारी के लिए विकल्प दिखाई देते हैं. हमलोग को आबादी जमीन का पट्टा बनवाना हैं. इसलिए हमें “डाउनलोड” के विकल्प को सेलेक्ट करना होगा.
Step 3 – अब आपके सामने सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन फॉर्म की लिस्ट दिखाई देगी. हमें आबादी जमीन का पट्टा बनवाना हैं. इसलिए इस लिस्ट में से “पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म” को सेलेक्ट करना हैं.
Step 4 – अब आपके सामने पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाता हैं. इस फॉर्म को आप प्रिंट करा लें. उसके बाद इस फॉर्म में आपसे जो जानकारी भरने को कहा जाता हैं. उसे सही से भर लें. जैसे – आवेदक का नाम, उनके पिता का नाम, पूरा पता, पड़ोस के माप का पूरा सही विवरण आवश्य भरें. यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता हैं.
Step 5 – जब आप आबादी जमीन के पट्टा के लिए आवेदन करते हैं. तो आवेदन फॉर्म के साथ कुछ जरुरी दस्तावेज़ को सलंग्न करना होता हैं. यदि आप सभी दस्तावेज़ को फॉर्म के साथ सलंग्न नहीं करते हैं. तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा. जो फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ को सलंग्न करना हैं. उसकी लिस्ट आपको नीचे दी गई हैं.
- निवास का प्रमाण पत्र
- मकान का फोटो
- पटवारी रिपोर्ट
- सहमति (परिवार के समस्त सदस्य)
- पुराने मकान के प्रमाण स्वरुप दो मौतबिरान के गवाह पत्र
Step 6 – अब आप आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेज़ के साथ अपने स्थानीय प्रशासन या ग्राम पंचायत कार्यालय को जमा कर दें. आपके आवेदन की जाँच की जाएगी. की आप पट्टा के मापदंड को पूरा करते हैं की नहीं. यदि आप सभी योग्य मापदंड को पूरा करते हैं. पट्टा के योग्य पात्र हैं. तब आपको आबादी जमीन का पट्टा दे दिया जाता हैं.
FAQ
प्रश्न 01 – पट्टा कितने साल का होता है?
सभी राज्य में अलग – अलग पट्टा पर जमीन देने के नियम हैं. वैसे साधारण तौर पर पट्टा 5 से 10 वर्ष के दी जाती हैं. इसे प्रस्ताव के अनुसार घटाया या बढाया जा सकता हैं. अगर पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी हैं. तो इसे फिर से दोबारा नवनीकरण कराया जा सकता हैं.
प्रश्न 02 – आबादी जमीन पर किसका अधिकार होता हैं?
आबादी जमीन पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता हैं.
प्रश्न 03 – आबादी की जमीन के कितने प्रकार हैं?
- वन भूमि
- बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि
- गैर-कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि
- कृषि योग्य भूमि
- स्थायी चारागाह एवं पशुचारण
- वृक्षों एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि
- चालू परती
- अन्य परती
- शुद्ध बोया गया क्षेत्र
- एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र
- सामुदायिक क्षेत्र भूमि
- सड़क भूमि
- धार्मिक न्यास भूमि
प्रश्न 04 – क्या पट्टा धारक जमीन का मालिक होता हैं?
नहीं पट्टाधारक जमीन का मालिक नहीं होता हैं. सरकार उसे एक निश्चित अवधि के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए जमीन पट्टे पर आवंटित करती हैं. पट्टाधारक पट्टे वाली जमीन का खरीद बेच भी नहीं कर सकता हैं.
प्रश्न 05 – जमीन का पट्टा कब निरस्त किया जा सकता हैं?
जब सरकारी जमीन का पट्टा किसी व्यक्ति को दिया जाता हैं. और वह व्यक्ति अयोग्य हो तब पट्टा निरस्त कर दिया जाता हैं. या जब जमीन का पट्टा जिस उद्देश्य के लिए दिया जाता हैं. और वह उस उद्देश्य के लिए उपयोग नही हो रहा हो तब भी पट्टा को निरस्त कर दिया जाता हैं. या एक ही जमीन किसी दो लोगों को आवंटित कर दी गई हो तब भी पट्टे को निरस्त कर दिया जाता हैं.
प्रश्न 06– लीज का मतलब क्या होता हैं?
लीज (पट्टा) एक प्रकार का अनुबंध हैं. लीज एग्रीमेंट में वो शर्तें होती हैं. जो सुनिश्चित करता हैं. की प्रॉपर्टी के मालिक और किरायेदार के बीच किन शर्तों पर किरायेदार को प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है।